देहरादून। खाद्य पदार्थाें में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने विस्तृत एसओपी जारी कर दी जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है जिसमें सुरक्षा और शुद्धता उनकी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ.आर. राजेश कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस और अन्य खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और अन्य गन्दी चीजों की मिलावट के प्रकरण प्रकाश में आए हैं।
यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना एवं उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में स्वच्छता और सफाई सम्बंधी अपेक्षाएं का अनुपालन करना भी अनिवार्य है।
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