अगर आपके ऊपर कई सारे ट्रैफिक के पेडिंग चालान हैं और आप इन चालान का निपटारा करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली में 10 मई को होने वाली लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालानों को निपटारा कर सकते हैं. दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 10 मई को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करा रही है, जिसमें लोग 1 जनवरी 2025 तक के सभी ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकते हैं. लोक अदालत 2025 के लिए आज से टोकन मिलना शुरूलोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने के लिए पहले आपको टोकन लेना होगा, जो आज यानी 5 मई से मिलना शुरू हो गया है. आप इस टोकन को ऑनलाइन ले सकते हैं. यह टोकन आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं.
- सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat वेबसाइट पर जाएं. यह लिंक सुबह 10 बजे से खुलेगा.
- यहां पर आपको टोकन रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है और मांगी गई सभी जानकारी को भरना है. इसमें कल नंबर, Chassis नंबर या फिर इंजन नंबर डालें और सब्मिट करें. इसके बाद कैप्चा दर्ज करें, जिसके बाद आपको आपके सभी पेंडिंग चालान दिख जाएंगे.
- अब राइट साइड में दिख रहें प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आप अपना कोर्ट चुनें और कोर्ट नंबर चुनें. इसके बाद अपने कार्ट जाने का समय भी चुनें.
- ध्यान रखें कि आपको इसी प्रिंट को अपने साथ कोर्ट लेकर अपने चालानों का निपटारा कराने के लिए जाना है. यह लोक अदालत 10 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी.
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