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PMAY-G: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घर पाने का मौका, जानिए पात्रता, लोन और आवेदन प्रक्रिया

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान प्रदान करना है. यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.PMAY-G योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. विशेष परिस्थितियों में यह राशि 1.30 लाख रुपये तक हो सकती है.इस योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर लोन लेना चाहता है, तो उन्हें 70,000 रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर (3% तक सब्सिडी) पर दिया जाता है. लोन की राशि 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ली जा सकती है. कौन हैं पात्र (Eligibility):* जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है.* जिनके घर कच्चे हैं या एक या दो कमरों वाले कच्चे मकान हैं.* जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं.* सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) के आधार पर चयन. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदन की विस्तृत प्रक्रियाप्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है. सबसे पहले यह जरूरी है कि लाभार्थी का नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 की सूची में शामिल हो. यह सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहती है, जहां से कोई भी व्यक्ति अपना नाम देखकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह योजना के लिए पात्र है या नहीं.पात्र पाए जाने के बाद आवेदक को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक (खंड) विकास कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है. आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होते हैं, जैसे – आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मनरेगा जॉब कार्ड और निवास प्रमाण पत्र.आवेदन जमा करने के बाद स्थानीय स्तर पर नियुक्त अधिकारी द्वारा लाभार्थी के दस्तावेज़ों और व्यक्तिगत जानकारी का सत्यापन किया जाता है. यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आवेदक को योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है और निर्धारित आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है.इसके अलावा, इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है. इच्छुक व्यक्ति भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://pmayg.nic.in पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जांच, लाभार्थी सूची में नाम की पुष्टि और अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है. जरूरी दस्तावेजआधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, आदि जरूरी दस्तावेज आवेदन करने वाले के पास होना चाहिए. एक शपथ पत्र भी देना होता है कि आवेदक या उनके परिवार के पास कोई स्थायी मकान नहीं है.इस प्रकार, एक पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं आवासहीन परिवार इस योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों का पक्का घर बना सकते हैं.(अस्वीकरण: विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं. ये इकोनॉमिक टाइम्स हिन्दी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)
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