वैवाहिक बलात्कार, जिसे मैरिटल रेप भी कहा जाता है, एक ऐसा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत सहित कई देशों में महिलाएं इस समस्या का सामना कर रही हैं। कई संस्कृतियों में यह धारणा बनी हुई है कि विवाह के बाद पति को पत्नी के शरीर पर पूर्ण अधिकार होता है, जिससे विवाह जैसी पवित्र संस्था का स्वरूप विकृत हो जाता है। बिना पत्नी की सहमति के शारीरिक संबंध बनाना न केवल एक अपराध है, बल्कि यह पूरी तरह से अनैतिक भी है। अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके पतियों ने उनकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए।
कानूनी स्थिति और चुनौतियाँ
यह सवाल उठता है कि क्या पति-पत्नी के बीच यौन संबंधों के लिए कोई नियम नहीं हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं को क्या कदम उठाने चाहिए? भारत में, वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता है, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम न हो। कई संगठन इसे अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि इसे आपराध नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे विवाह जैसी संस्था अस्थिर हो जाएगी।
आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के 185 देशों में से 77 देशों में वैवाहिक बलात्कार पर कानून है। भारत में, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार, पति-पत्नी के बीच यौन संबंधों को बलात्कार नहीं माना जाता। हालांकि, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना बलात्कार है, भले ही वह उसकी पत्नी हो।
समाज में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति
सीएनएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वैवाहिक घरों के अंदर क्या होता है, यह जानना लगभग असंभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, जहां पत्नियों से कुछ व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। सीएनएन ने तीन महिलाओं से बात की, जिन्होंने अपने पतियों पर बलात्कार का आरोप लगाया।
2017 में वोग द्वारा प्रकाशित एक लेख में उल्लेख किया गया है कि 1993 तक कुछ अमेरिकी राज्यों में वैवाहिक बलात्कार कानूनी था। 1991 में ब्रिटेन में इसे गैरकानूनी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया भर में 43 देशों में अभी भी वैवाहिक बलात्कार का कानून नहीं है।
महिलाओं के लिए कानूनी विकल्प
भारत में, बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिलाओं के पास अपने पतियों के खिलाफ कुछ कानूनी विकल्प हैं। वे नागरिक कानून के तहत निरोधक आदेश की मांग कर सकती हैं या भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत आरोप लगा सकती हैं। हालांकि, जब विवाहित महिलाएं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती हैं, तो अक्सर उन्हें अनदेखा किया जाता है।
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