ठाणे। महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी किशोरी बेटी से बलात्कार के आरोप (Accusation) से बरी कर दिया.
आरोपों को साबित करने में विफल बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून संबंधी विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है. अदालत ने यह फैसला 17 को दिया और आदेश की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई.
पिता पर बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप पिता पर मई 2018 में अपनी बेटी के साथ 10 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था और लड़की द्वारा अपनी आपबीती मां को सुनाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. आपको बता दें कि झगड़े के कारण पति-पत्नी अलग रह रहे थे.
अदालत का बयान अदालत ने कहा कि तनावपूर्ण संबंध और दोनों पक्षों के बीच विवाद अपराध का मकसद हो सकता है. वहीं यह आरोपी को फंसाने का भी मकसद हो सकता है.
You may also like
जेके टेक और इन्वेनियम ने ब्लॉकचेन तथा एआई के जरिए वैकल्पिक निवेश को नया रूप देने के लिए साझेदारी की
धरती हिली, दिल दहला! लगातार भूकंप से सहमे लोग, जानिए कहां-कहां आए झटके
दो सौ रुपये के लिए कर दिया दोस्त का हत्या
मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने लार्जकैप में की सबसे अधिक खरीदारी, मिडकैप के चुनिंदा शेयर की भी हुई लिवाली
रक्सौल में 150 साल पुराने शिवमंदिर का हुआ पुनर्निर्माण