Lucknow, 19 अक्टूबर . त्योहारों के मौसम में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए Chief Minister के निर्देश पर प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया गया है. दीपावली के अवसर पर 8 से 17 अक्टूबर तक चले ‘दीपावली विशेष अभियान’ के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) की प्रवर्तन टीमों ने राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार निरीक्षण और छापेमारी कर मिलावटी व दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है.
अभियान खत्म होने के बाद भी मिलावटखोर आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न कर सकें, इसके लिए योगी Government के निर्देश पर जिला स्तर पर प्रवर्तन दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए. इसके तहत नियमित रूप से बाजारों की निगरानी की जा रही है. Government का मानना है कि दीपावली का पर्व केवल रोशनी का नहीं, बल्कि शुद्धता, पारदर्शिता और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रतीक भी होना चाहिए. इसके तहत Government ने मिलावट के खिलाफ यह सघन अभियान चलाया है. यह अभियान केवल दीपावली तक सीमित नहीं रहेगा. त्योहार के बाद भी मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि प्रदेश को ‘मिलावट-मुक्त उत्तर प्रदेश’ बनाने के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकें.
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश डॉ. रोशन जैकब के निर्देशन में चलाए गए इस प्रदेश व्यापी अभियान के अंतर्गत कुल 6075 निरीक्षण और 2740 छापेमारी कार्रवाइयां की गईं. इस दौरान 3767 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए और विभागीय टीमों ने 3548 क्विंटल मिलावटी या संदिग्ध सामग्री जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 4.97 करोड़ रुपए आंकी गई है.
वहीं, 1871 क्विंटल नुकसानदेह सामग्री को नष्ट कराया गया, जिसका मूल्य लगभग 2.89 करोड़ रुपए है. इस तरह अभियान में लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य की मिलावटी सामग्री जब्त और नष्ट की जा चुकी है.
आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उनके आदेश पर जारी विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दीपावली और अन्य पर्वों पर बाजारों में बिकने वाले मिठाई, दूध, तेल, घी, मसाले, सूखे मेवे आदि पूरी तरह शुद्ध व सुरक्षित हों. जनता के स्वास्थ्य से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है. मिलावटखोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ First Information Report दर्ज कराने तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान सभी जिलों में प्रवर्तन दलों ने बाजारों, मिठाई दुकानों, डेयरियों, तेल मिलों और खाद्य गोदामों का निरीक्षण किया. त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो, इसके लिए भी सावधानी बरती गई. विभागीय निर्देशों में कहा गया कि छोटे विक्रेताओं या ठेले वालों को बार-बार नमूना संग्रहण से परेशान न किया जाए, लेकिन किसी भी शिकायत या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए.
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि संगठित रूप से मिलावट का कारोबार करने वालों के विरुद्ध केवल एफएसएस एक्ट 2006 के तहत ही नहीं, बल्कि बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाए. ऐसे मामलों में First Information Report दर्ज कर कठोर दंड सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके साथ ही, जिन क्षेत्रों में मिलावट का संगठित नेटवर्क पाया गया, वहां संबंधित जिलाधिकारी को गैंगस्टर एक्ट या आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाएगी.
विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में ‘फूड सेफ्टी स्टिकर’ अवश्य लगाएं. इस स्टिकर पर प्रतिष्ठान का नाम, मोबाइल नंबर, विभागीय टोल-फ्री नंबर और क्यूआर कोड अंकित होंगे, जिससे उपभोक्ता मौके पर ही अपनी शिकायत या फीडबैक दर्ज करा सकें. निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, कच्चे माल के रख-रखाव और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रारंभिक आंकलन भी किया गया. जहां कमियां पाई गईं, वहां सुधार नोटिस दिए गए हैं. सुधार न करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है.
—
विकेटी/डीकेपी
You may also like
Diwali 2025: पूजा के लिए मिलेंगे ये तीन शुभ मुहूर्त, मिलेगा धनधान्य और सुख-समृद्धि का वरदान
Womens World Cup 2025: एक जीत से धूल जाएगा हैट्रिक हार का कलंक, आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया, समझें समीकरण
बलोचिस्तान में बीएलए के हमले: तीन पाक सैन्य अधिकारी ढेर, विधायक के भाई की गोली मारकर हत्या, लेवी बल ने किया विरोध प्रदर्शन
रात में दिल्ली की ये 5 जगहें नहीं देखी तो` क्या देखा विदेशों जैसी रहती है चकाचौंध
दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींचने वाला गिरफ्तार