दिल्ली सरकार को आदेश
कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) चाहता है कि दिल्ली की हवा साफ हो, इसलिए उसने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को 30 जून तक एएनपीआर कैमरे लगाने होंगे। ये कैमरे 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान करेंगे। एक जुलाई से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली से सटे इन इलाकों में भी सख्ती होगी

दिल्ली के आसपास के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी यह नियम लागू होगा। इन जिलों में 1 नवंबर से यह नियम लागू होगा। इसके लिए 31 अक्टूबर तक एएनपीआर कैमरे लगाने का काम पूरा करना होगा। एनसीआर के बाकी जिलों को कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। वहां एक अप्रैल 2026 से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
वाहन स्क्रैपिंग नियमों के तहत कार्रवाई होगी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश में कहा गया है कि ये कैमरे वाहनों के डेटाबेस से जुड़े होंगे। इससे पुराने वाहनों और बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों की पहचान हो सकेगी। आयोग ने कहा कि पेट्रोल पंपों को तय तारीखों से ऐसे वाहनों में ईंधन भरने से मना कर देना चाहिए। साथ ही अधिकारियों को वाहन स्क्रैपिंग नियमों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए।
एंड-ऑफ-लाइफ वाहन
आयोग ने यह भी कहा कि सड़कों पर इन वाहनों का पता लगाने के लिए ट्रैफिक निगरानी सिस्टम और कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जिन डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को 10 साल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को 15 साल हो चुके हैं, उन्हें एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन कहा जाता है। ईओएल गाड़ियों पर सख्ती का यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की एक कोशिश है। उम्मीद है कि इससे दिल्ली की हवा में सुधार होगा। हालांकि, अब देखना यह है कि यह योजना कितनी सफल होती है।
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