नई दिल्लीः साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में खिड़की गांव के पास मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला को एक आवारा कुत्ते ने उन पर अटैक कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इसी वर्ष मार्च 2025 में यह घटना उनके साथ घटी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में प्रियंका राय ने कहा कि उनके इलाज में काफी खर्च आया है। इसलिए अब महिला ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 2023 में तैयार किए गए एक फॉर्मूले के आधार पर मुआवजा मांगा, जिसमें राहत राशि तय करने के कारक निर्धारित किए गए थे।
12 सेंटीमीटर घाव के लिए 12 लाख रुपये मांगे 2023 में हाई कोर्ट ने कहा था कि मुआवजा राशि पीड़ित के दांतों के काटने की संख्या और स्किन से मांस उखड़ गया है या नहीं पर निर्भर करेगी। प्रियंका राय ने कुल 12 सेंटीमीटर घाव के लिए 12 लाख रुपये मांगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया था कि घाव के 0.2 सेंटीमीटर के हिसाब से 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रति दांत के निशान 10,000 रुपये की दर से अतिरिक्त 4.2 लाख रुपये की मांग की। यह दावा करते हुए कि हमले में कुत्ते के सभी 42 दांतों का इस्तेमाल किया गया था।
कुल 20 लाख रुपये का मांगा मुआवजाराय ने आघात के लिए 3.8 लाख रुपये का मुआवजा भी मांगा है, जिससे उनका कुल दावा 20 लाख रुपये हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट, जिसने पहली बार मई में एमसीडी को नोटिस जारी किया था। एमसीडी को 29 अक्टूबर को अपना जवाब देने के लिए अधिक समय दिया। 2023 में,हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कुत्ते के काटने के मामलों में मुआवजे की गणना के लिए एक फार्मूला के साथ आदेश पारित किया था।
चार महीने के भीतर निर्णय पारित कर दिया जाएयह आदेश कुत्तों के काटने और अन्य जानवरों के हमलों से संबंधित 193 रिट याचिकाओं पर दिया गया। हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आवारा पशुओं जैसे गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय और भैंस के साथ-साथ जंगली, पालतू और आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे की गणना करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दावा दायर होने के चार महीने के भीतर निर्णय पारित कर दिया जाए।
12 सेंटीमीटर घाव के लिए 12 लाख रुपये मांगे 2023 में हाई कोर्ट ने कहा था कि मुआवजा राशि पीड़ित के दांतों के काटने की संख्या और स्किन से मांस उखड़ गया है या नहीं पर निर्भर करेगी। प्रियंका राय ने कुल 12 सेंटीमीटर घाव के लिए 12 लाख रुपये मांगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया था कि घाव के 0.2 सेंटीमीटर के हिसाब से 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रति दांत के निशान 10,000 रुपये की दर से अतिरिक्त 4.2 लाख रुपये की मांग की। यह दावा करते हुए कि हमले में कुत्ते के सभी 42 दांतों का इस्तेमाल किया गया था।
कुल 20 लाख रुपये का मांगा मुआवजाराय ने आघात के लिए 3.8 लाख रुपये का मुआवजा भी मांगा है, जिससे उनका कुल दावा 20 लाख रुपये हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट, जिसने पहली बार मई में एमसीडी को नोटिस जारी किया था। एमसीडी को 29 अक्टूबर को अपना जवाब देने के लिए अधिक समय दिया। 2023 में,हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कुत्ते के काटने के मामलों में मुआवजे की गणना के लिए एक फार्मूला के साथ आदेश पारित किया था।
चार महीने के भीतर निर्णय पारित कर दिया जाएयह आदेश कुत्तों के काटने और अन्य जानवरों के हमलों से संबंधित 193 रिट याचिकाओं पर दिया गया। हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आवारा पशुओं जैसे गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय और भैंस के साथ-साथ जंगली, पालतू और आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे की गणना करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दावा दायर होने के चार महीने के भीतर निर्णय पारित कर दिया जाए।
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