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युवा उद्यमी योजना: क्या बैंक ने रिजेक्ट कर दिया आपका 5 लाख का लोन? टेंशन न लें..पढ़ लें सरकार का आदेश

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क्या 5 लाख के ब्याज फ्री लोन के लिए आपका आवेदन भी बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है? यूपी में बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 90 फीसदी तक बिना ब्याज का लोन मिल सकता है। यूपी सरकार खुद इसमें मदद कर रही है। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई जगह बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं। या बिना कोई कारण बताए आवेदन खारिज कर दे रहे हैं।



लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं तो परेशान न हों। प्रशासन ने इसे लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया हुआ है। आप इस तरह की समस्या आने पर शिकायत कर सकते हैं और अगर आपकी पात्रता सही पाई जाती है तो बैंक से आपको लोन भी मिलेगा। सरकार की ओर से साफ है कि बैंकों की ओर से की जाने वाली लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैंकों को बताना होगा कारण प्रशासन का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए मदद मिले, इसके लिए लोन देने में किसी तरह की आनाकानी नहीं होनी चाहिए। बैंकों को भी इस मुहिम में सरकार का साथ देना होगा। अगर बैंक किसी का आवेदन रद्द करता है तो उसे लिखित में कारण बताना होगा। अगर बैंक की ओर से बताई गई वजह वाजिब नहीं हुई तो प्रशासन से इसकी शिकायत की जा सकती है। अधिकारी खुद बैंक जाकर पूरे मामले की जांच भी करेंगे। बैंकों को तय समयसीमा में आवेदन पर फैसला लेकर लोन जारी करना होगा।



फॉर्म में गलती हुई तो भी न लें टेंशन यही नहीं मान लीजिए आवेदन फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके आधार पर बैंक आपका आवेदन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फॉर्म में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए बैंक आपकी मदद करेगा। सिर्फ इस वजह से आपका आवेदन रद्द नहीं होगा। विभाग की ओर से अधिकारी नियमित रूप से बैंकों का दौरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।





यहां करें शिकायत अगर आपको लोन के आवेदन को लेकर कोई दिक्कत आती है या बैंक अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट करता है तो आप प्रशासन से 9129987111 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप https://msme.cmyuva.org.in/support पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।



जरूरत के हिसाब से ही मिलेगा लोन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन मिल सकता है। हालांकि बैंकों को स्पष्ट निर्देश है कि वे प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार ही लोन आवंटित करें। मान लीजिए आप जो काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 2 लाख रुपये की ही जरूरत है, तो बैंक से आपको उतना ही लोन मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी को क्षमता से ज्यादा लोन आवंटित हुआ तो बैंकों का पैसा डूब सकता है।

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