मुंबई – पुलिस अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी और अन्य सख्त कदम उठाएगी। पिछले दो वर्षों में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में वृद्धि होने के कारण पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) अनिल कुंभारे ने एक अधिसूचना जारी कर सख्त कानून की जानकारी दी।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे तथा उनके वाहन भी जब्त कर लिए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई (जुर्माना आदि) भी की जाएगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किये जायेंगे।
इससे पहले पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नाकाबंदी करती थी और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करती थी।
वर्ष 2023 में 2562 वाहन चालक पकड़े गए तथा वर्ष 2024 में 9642 वाहन चालक पकड़े गए। 2024 के पहले तीन महीनों में 1356 ड्राइवरों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या जनवरी/फरवरी, मार्च 2025 में बढ़कर 2264 हो गई।
सभी यातायात पुलिस कर्मियों को नए उपायों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकते हैं, पासपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है और कुछ नौकरी के आवेदनों के लिए आवश्यक ‘पुलिस मंजूरी’ प्राप्त करने में भी कठिनाई हो सकती है।”
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