लंदन/हेग: ब्रिटेन सरकार के वकीलों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की सर्वोच्च अदालत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में जोरदार दलील देते हुए कहा है कि इज़राइल को तुरंत गाजा में मानवीय सहायता फिर से शुरू करने देनी चाहिए। यूके के विदेश कार्यालय की कानूनी सलाहकार, सैली लैंगरिश ने गुरुवार को अदालत को बताया कि इज़राइल को रेड क्रॉस को फिलिस्तीनी कैदियों से मिलने की इजाज़त भी देनी होगी।
क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है सुनवाई?
दरअसल, पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ICJ से यह राय मांगी थी कि कब्ज़े वाले फिलिस्तीनी इलाकों में UN एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को काम करने देने के लिए इज़राइल की कानूनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इसी मामले पर चल रही सुनवाई का यह चौथा दिन था, जिसमें खासतौर पर गाजा में मानवीय मदद रोकने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई।
ब्रिटेन के कानूनी सलाहकार ने क्या कहा?
सैली लैंगरिश ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “इज़राइल को गाजा के लोगों तक पूरी, तेज़, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुँचाना सुनिश्चित करना होगा, जिसमें खाना, पानी, बिजली और इलाज शामिल है।” ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी (के बयान का हवाला देते हुए) ने भी पहले गाजा में सहायता रोकने को एक खतरनाक फैसला बताया था, जिससे वहां के लोगों को भयानक तकलीफ हो रही है।
शुक्रवार को ही रेड क्रॉस ने चेतावनी दी थी कि गाजा में सहायता पहुँचाने का पूरा तंत्र ढहने की कगार पर है, जहाँ बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं।
फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने पर भी बात
इस बीच, ब्रिटेन ने इस बात की पुष्टि की है कि वह फ्रांस और सऊदी अरब के साथ मिलकर फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक राज्य का दर्जा देने पर बातचीत कर रहा है। गौरतलब है कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं।
इज़राइल और UNRWA का विवाद
एक और बड़ा मुद्दा इज़राइल और संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी (UNRWA) के बीच का विवाद है। इज़राइल ने एक कानून पास करके UNRWA को गाजा और वेस्ट बैंक में काम करने से रोक दिया है। इज़राइल का आरोप है कि UNRWA के कुछ कर्मचारी अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा किए गए हमले में शामिल थे, जिसमें 1,218 इज़राइली मारे गए थे।
हालांकि, ब्रिटेन ने कहा है कि वह UNRWA के निष्पक्ष काम का समर्थन करना जारी रखेगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी हमले में शामिल पाया जाता है, तो इसकी सख्त जांच होनी चाहिए।
कैदियों और बंधकों का मुद्दा
लैंगरिश ने अदालत में यह भी कहा कि इज़राइल को रेड क्रॉस को फिलिस्तीनी कैदियों से मिलने देना होगा, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में उनके साथ बुरे बर्ताव की बातें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी माना कि हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए इज़राइलियों को रेड क्रॉस से न मिलने देना भी गलत है, लेकिन इसे बहाना बनाकर इज़राइल भी रेड क्रॉस को (फिलिस्तीनी कैदियों से मिलने से) नहीं रोक सकता।
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