यूपी (उत्तर प्रदेश) सरकार ने अब यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को कुछ यातायात अपराधों के लिए मौके पर ही जुर्माना वसूलने यानी मौके पर ही जुर्माना वसूलने का अधिकार मिल गया है। खास बात यह है कि अब तक ये अधिकार सिर्फ पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास ही थे, लेकिन ताजा अधिसूचना में एमवीआई को भी इन अधिकारों से लैस कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे यूपी में यातायात व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा 22 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कंपाउंडिंग की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें यातायात उल्लंघनकर्ता मौके पर ही निर्धारित जुर्माना अदा करके अदालती कार्यवाही से बच सकता है।
अपराधों का संयोजन और चालान- प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) न दिखाने पर 500 रुपये से 1,500 रुपये तक का जुर्माना।
- अवैध पार्किंग के लिए पहली बार 500 रुपये और बार-बार उल्लंघन करने पर 1500 रुपये का जुर्माना
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर पहली बार 1000 रुपये तथा दूसरी बार 10000 रुपये का जुर्माना
- हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना
- सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना
- ओवरलोडिंग पर 20,000 + 2,000 प्रति अतिरिक्त टन जुर्माना
- बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2,000 से 4,000 रुपये तक का जुर्माना
- बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना
- प्राधिकरण की अवज्ञा करने पर 2,000 का जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार मोटर वाहन निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है, जबकि पहले केवल पुलिस और मजिस्ट्रेट ही चालान जारी कर सकते थे। यह कदम यातायात नियमों को बेहतर बनाने में मदद करेगा और जमीनी स्तर पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, डिजिलॉकर दस्तावेजों को मान्य करना भी एक बड़ा कदम है।
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