इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यह किसानों का मौलिक अधिकार है, अनुकंपा नहीं। अदालत ने कहा कि मुआवजे के भुगतान में चार दशक तक सरकारी आनाकानी चिंता का विषय है और इस पर किसानों के अधिकारों को दबाने की किसी भी तकनीकी बहाने को मान्यता नहीं दी जाएगी।
इस टिप्पणी के दौरान न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने करीब चार दशक से मुआवजे की कानूनी लड़ाई लड़ रहे मुरादाबाद के किसानों को बड़ी राहत दी। अदालत ने कहा कि कानून किसानों के हित में है और सरकारी तकनीकी तर्कों को उनकी मांगों के ऊपर हावी नहीं होने दिया जाएगा।
अदालत ने इस मामले में साफ किया कि भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को उचित और समय पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। वर्षों तक लंबित रहना और किसानों को इंतजार करवाना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायालय ने इस मामले में सरकार और संबंधित अधिकारियों को जल्द मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुरादाबाद के किसानों ने चार दशकों तक कानूनी जद्दोजहद के बाद भी अपने मुआवजे की राशि नहीं पाई थी। अदालत की यह टिप्पणी उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ मुरादाबाद के किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के उन किसानों के लिए मिसाल है जो भूमि अधिग्रहण में निष्पक्ष मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
वकीलों ने बताया कि अदालत की यह टिप्पणी सरकारी अधिकारियों के लिए चेतावनी भी है कि तकनीकी बहानों के सहारे किसानों के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि मुआवजा किसानों का वैधानिक अधिकार है और इसे तुरंत और सही ढंग से भुगतान करना अनिवार्य है।
इस फैसले से न केवल किसानों की उम्मीदों को बल मिला है, बल्कि यह कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण में समय पर और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।
निष्कर्ष:
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुरादाबाद के किसानों की लंबी कानूनी लड़ाई अब एक सकारात्मक दिशा में मोड़ ले सकती है। अदालत ने तकनीकी आपत्तियों को किसानों के अधिकारों पर हावी नहीं होने देने की जो स्पष्ट टिप्पणी की है, वह पूरे प्रदेश में भूमि अधिग्रहण मामलों में नयी मिसाल स्थापित करेगी।
You may also like
ट्रंप के टैरिफ बम के कारण शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, निवेशकों के 6.60 लाख करोड़ स्वाहा
AUS U19 vs IND U19, 3rd Youth ODI: ब्रिसबेन में Team India ने 167 रनों से मैच, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा
इस अनोखे गांव में पैदा होते` हैं हमशक्ल बच्चे, केरल ही नहीं लंदन के वैज्ञानिकों के लिए बना पहेली
LIC के निवेश वाले टाटा ग्रुप के इस स्टॉक पर निवेशकों की रहेगी नज़र, कंपनी ने सरकार के साथ की ₹2000 करोड़ की डील
मर्दों वाली लड़ाई लड़, कायर!, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, तुझे मार के मरूंगी, चंद्रशेखर पर बरसीं रोहिणी