नैनीताल, 23 अक्टूबर . हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुनवाई को जारी रखते हुए याचिकाकर्ता व राज्य सरकार को 24 अक्टूबर को लिंगदोह कमेटी पर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले सभी विश्वविद्यालयों के 30 सितंबर 2024 तक छात्र संघ के चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए. लेकिन विश्वविद्यालयों ने इसका अनुपालन नही किया. अब चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है. जो शासनादेश के विरुद्ध है.
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने जो 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी किया गया उसका पालन राज्य सरकार करवाएं. विश्वविद्यालय न तो शासनादेश का अनुपालन कर रहा है और न ही लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट का पालन किया जा रहा है. जबकि छात्रों के एडमिशन होने के बाद एक माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए थे. ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई व्यवधान उत्पन्न न हो.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार देहरादून निवासी समाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए. जो कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है. इससे छात्रों की पढाई में असर पड़ रहा है.
/ लता
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