फिरोजाबाद, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को कई वर्षों तक बेटी से बलात्कार करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक पिता सारी मर्यादाओं को ताक पर रख कई वर्षों तक डरा धमकाकर अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता रहा। इस दौरान बेटी ने एक बच्ची को जन्म भी दिया।
बाद में पिता ने 5 अप्रैल 2014 को बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद भी पिता अपनी आदतों से बाज नहीं आया। शादी के बाद भी वह उससे बलात्कार करता रहा। पिता ने 2 मई 2019 को पुनः बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। बेटी के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। उसकी मां को भी मारापीटा। पीड़ित लड़की ने मां के साथ थाना पहुंचकर पिता के खिलाफ 3 मई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने धारा मारपीट व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम श्याम बाबू की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मनोज शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने लड़की के पिता को मारपीट व दुष्कर्म का दोषी माना।
न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 71 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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