ग्वालियर, 20 अप्रैल . अक्षय तृतीया एवं अन्य मुहूर्त पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह एवं एकल विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने एवं जागरूक करने तथा होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा उड़नदस्ते गठित किए हैं. उन्होंने रविवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने के उद्देश्य से विकासखण्ड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोको उडन दस्तों का गठन किया है.
कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि उड़नदस्तों में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूरी गंभीरता के साथ सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं. ये सभी दल परस्पर समन्वय स्थापित कर संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाले एकल विवाह व सामूहिक विवाह साम्मेलनों में निगरानी करेगें. यदि बाल विवाह का कोई भी प्रकरण पाया जाता है तो तत्काल कार्यवाही कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. जिसकी एक प्रति जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को देना होगी.
बाल विवाह रोको उडनदस्ता
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग के संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक शामिल किए गए हैं. वहीं, ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए गठित उड़नदस्ता में शासकीय हायर सेकेण्डरी व हाई स्कूल के प्राचार्य, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच व सचिव, आगनवाडी व कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह व शौर्यादल के सदस्य एवं संबंधित क्षेत्र के पुलिस बीट प्रभारी शामिल किए गए हैं.
तोमर
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