जयपुर, 18 अप्रैल . राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को निर्देश दिए हैं कि याचिका में पक्षकार बनाए गए 9 रेस्तरां के पास यदि लाइसेंस नहीं है तो उनका आगामी सुनवाई तक संचालन रोका जाए. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में बताया कि शहर में संचालित कई रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठान नगर निगम की ओर से दिए जाने वाले लाइसेंस के बिना ही खाद्य सामग्री बेच रहे हैं. जिसके चलते आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इस संबंध में नगर निगम को कई बार शिकायत भी दी गई, लेकिन अभी तक निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. याचिकाकर्ता की ओर से शहर के राजा पार्क क्षेत्र में संचालित 9 रेस्तरां संचालकों को पक्षकार भी बनाया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यदि इन 9 रेस्तरां के पास निगम का लाइसेंस नहीं है तो उनका अंतरिम रूप से संचालन रोका जाए.
—————
You may also like
नेपाल : आरपीपी के निषेधित क्षेत्र तोड़ने की घोषणा पर सरकार ने दी कड़ी चेतावनी
प्रयागराज: शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक घायल, आरोपित गिरफ्तार
वार्डवासियों की प्यास बुझाने की बजाय निर्माण कार्य के लिए दौड़ रहे निगम के पानी टैंकर
जम्मू-कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी- उमर अब्दुल्ला
झारखंड पुलिस को मिलेगी आर्मी की ट्रेनिंग, पुलिस को ऑपरेशनल सहयोग देगी सेना