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वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ के आपराधिक मानहानि मामले पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को चेतावनी भी दी, कहा- स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयान दिया तो स्वतः संज्ञान लेकर करेंगे कार्रवाई

नई दिल्ली, 25 अप्रैल . सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगा दी है. साथ ही उनके बयान पर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ़ किसी को अनाप-शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे से ऐसा कोई बयान देते हैं, तो हम स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे.

दरअसल, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था. उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे. आज सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि क्या हम महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने वायसराय को लिखे अपने पत्र में लिखा था कि योर फेथफुली सर्वेंट. कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपके मुवक्किल की दादी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखे थे. आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते हैं. आप राहुल गांधी से कहिए कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैरजिम्मेदार बयान न दें.

/संजय———–

/ सुनीत निगम

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